सिवनी। जिला सिवनी थाना कोतवाली का मामला इस प्रकार है की प्रार्थिया श्रीमती सीमाबाई जाधव ने दिनांक 11 मार्च 2021 को अपने पति आरोपी राजेश जाधव पिता सेवकराम उम्र 54 वर्ष निवासी गायत्री मंदिर के पास बारापत्थर सिवनी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका पति आरोपी राजेश 4 साल से अलग रहता है।
उक्त दिनांक को अपने पति आरोपी राजेश से विवाद होने के कारण थाना कोतवाली गई थी, तभी पड़ोसी सुनीता अग्रवाल ने फोन द्वारा बताया कि आरोपी ने उसके घर पर मिट्टी तेल डालकर आग लगा दी है। आग बुझाने हेतु प्रार्थिया द्वारा अग्नि शमन दल को सूचना दी गई। प्रार्थिया जब अपने लड़के अमन, जेठ राजू के साथ घर पहुंची तो देखा की मकान जल रहा है मकान में रखा सामान, बच्ची की अंकसूची, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासबुक, गैस पासबुक, पैन कार्ड, खाना बनाने का सामान, पलंग, कूलर, फ्रिज, अलमारी, टीवी, पंखा जल गया था।
प्रार्थिया की इस सूचना पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र दिनांक 08 मई 2021 को माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिवनी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
मीडिया सेल प्रभारी सिवनी मनोज कुमार सैयाम ने बताया कि आरोपी के द्वारा जमानत हेतु आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। जिस पर विशेष लोक- अभियोजक/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री नवल किशोर सिंह के द्वारा आरोपी के विरुद्ध तर्क प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्क से सहमत होते हुए माननीय श्रीमान राजर्षि श्रीवास्तव अतिरिक्त जिला न्यायाधीश प्रथम के न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन निरस्त किया गया।