सिवनी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने तीन साल पुराने हत्या के मामले में दोषी पति महेश सिरसाम को उम्रकैद की सजा से दंडित किया है। 25 मार्च को कोर्ट ने दिए फैसले में दोषी पति पर 10 हजार स्र्पये का अर्थदंड लगाया। अभियान के संबंध में लोक अभियोजक जीवनलाल बिसेन ने बताया कि बरघाट थाना अंतर्गत कोसमी वार्ड नंबर 2 निवासी महेश पुत्र अंजेलाल सिरसाम ने 2 दिसंबर 2018 की शाम 5 बजे पत्नी रामकली उर्फ महिमा के शरीर में कैरोसिन (मिट्टी तेल) डालकर आग लगा दी थी। आग में बुरी तरह झुलसी महिला रामकली की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मामले में बरघाट पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर आरोपित पति को धारा 302 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया था। जांच के बाद बरघाट पुलिस ने चालान (अभियोग पत्र) जिला सत्र न्यायालय में पेश किया था। सत्र न्यायाधीश श्री पवन कुमार शर्मा ने प्रकरण में सुनवाई के बाद पेश किए गए सबूतों व गवाहों के तर्को से सहमत होते हुए पत्नी की हत्या के दोषी महेश सिरसाम को आजीवन कारावास व 10 हजार स्र्पये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से लोक अभियोजक जीवनलाल बिसेन द्वारा पैरवी की गई ।
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ताजासमाचार पढ़ने के लिए न्यूज के नीचे दिए गए वाट्सएफ जवाइन निर्देश बॉक्स में दो बार क्लिक कर ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, या 94 2462 9494 सेव कर ज्वाइन की लिंक मांग सकते हैं। संतोष दुबे सिवनी।